प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 50,000 की राशि में वृद्धि। PM-JANMAN

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 यह दस्तावेज़ विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-JANMAN) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की जानकारी प्रदान करता है।



मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  1. आवेदन प्रक्रिया:

    • ज़िला पंचायत समस्त (जनपद जिले) को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।
  2. वित्तीय सहायता की किस्तें:

    • प्रथम किस्त (Sanction): 40,000/- रुपये
    • द्वितीय किस्त (Plinth Level): 60,000/- रुपये
    • तृतीय किस्त (Roof Level): 75,000/- रुपये
    • चतुर्थ किस्त (Completion): 25,000/- रुपये
  3. अनुग्रहण:

    • योजना की जानकारी व अनुपालन हेतु क्लस्टर लेवल पर/बड़ी ग्राम पंचायत पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
    • कार्यशाला में लाभार्थियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।
  4. आवास निर्माण की गुणवत्ता:

    • लाभार्थियों को निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
    • तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी की देख-रेख में निर्माण कार्य की निगरानी की जाएगी।
  5. निवासियों की जिम्मेदारी:

    • लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवास पूर्ण होने पर उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जाए।
  6. योजना का पूर्ण होना:

    • यह योजना 2025 तक पूर्ण करने की योजना है।

यह निर्देश विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा 6 अगस्त 2024 को जारी किए गए हैं।

आधिकारिक हस्ताक्षर:
डॉ. केशव सिंह
संपर्क अधिकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य  सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए घर बनाना शामिल है।

आवेदन करने की प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    • प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/) पर जाएं।
    • "Citizen Assessment" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी (Slum Dwellers या Benefits under 3 components) का चयन करें।
    • आधार नंबर दर्ज करें और आवेदक की जानकारी भरें।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन फॉर्म जमा करें।
  2. ऑफ़लाइन आवेदन:

    • निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या किसी अधिकृत बैंक शाखा पर जाएं।
    • वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे सही तरीके से भरें।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आधार कार्ड की प्रति
  2. पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड)
  5. बैंक खाता विवरण
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. निर्माण स्थल का प्रमाण (जैसे जमीन का पट्टा या रजिस्ट्री)

पात्रता मानदंड:

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):
    • वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  2. निम्न आय वर्ग (LIG):
    • वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
  3. मध्यम आय वर्ग (MIG-I):
    • वार्षिक आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।
  4. मध्यम आय वर्ग (MIG-II):
    • वार्षिक आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए।

प्रक्रिया के बाद:

  1. आवेदन की जाँच की जाएगी और पात्रता की पुष्टि की जाएगी।
  2. पात्र उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा।
  3. धनराशि किस्तों में जारी की जाएगी, जैसा कि दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है।

समर्थन और सहायता:

  • किसी भी सहायता या जानकारी के लिए आप स्थानीय ज़िला पंचायत कार्यालय, नगर निगम, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया का पालन करके, आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने सपनों का घर प्राप्त कर सकते हैं।

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